By Sirohiwale
सिरोही, 06 सितम्बर। दीपावली त्यौहार पर आतिशबाजी के लिए पटाखा लायसेंस विस्फोटक नियम, 2008 के उप नियम 84 व नियम 106 (4) के तहत 30 दिवस अस्थाई पटाखा लायसेंस के लिए आवेदन 30 सितम्बर तक जिला कलक्टर या संबंधित उपखंड कार्यालय में संबंधित दस्तावेज के साथ प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यालय एवं उपखंड कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। यह जानकारी अति. जिला मजिस्ट्रेट कालूराम खौड ने दी