गुटका, पान, तम्बाकू पर से प्रतिबंध हटा, अब विक्रेता कर सकते है बिक्री, टैक्सियां ओर ऑटो रिक्शा वालो को भी दी गई छूट
कोरोनावायरसBy Sirohiwale
सिरोही ब्यूरो न्यूज़
जिला मुख्यालय पर भी सब्जी फल फ्रूट विक्रेता संघ ने संक्रमण के खतरे में अपने व्यवसाय को बन्द रखने का लिया निर्णय।
रिपोर्ट हरीश दवे
पिंडवाड़ा में एसडीएम के निर्देशों के तहत लगी निषेधाज्ञा बाजार, सब्जो मार्किट रहेंगे बन्द।
सिरोही राजस्थान सरकार के गृह विभाग के द्वारा 18 मई 2020 को जारी किए लॉकडाउन 4.0 क्रियान्वयन आदेश में गृह विभाग द्वारा संशोधन आदेश जारी किया गया है। अब कुछ गतिविधियों को नीचे दिए गए प्रतिबंधों के साथ रेड जोन में अनुमति दी गई है। उधर सिरोही जिले में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।और गत दिनों अन्दोर में 2 सब्जी विक्रेता महिलाओ के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन सिरोही नगर परिषद क्षेत्र मे भी सख्त हुआ और संक्रमण के खतरे में रविवार को एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार ओर थानाधिकारी सिरोही के व्यापारियों और सब्जी विक्रेताओं को समझाइश के बाद सब्जी विक्रेता फल फ्रूट एसोसिसन के अध्यक्ष राजेश गुलाब वाणी ने बताया कि 5 दिन तक सब्जी और फल फ्रूट का छोटा बड़ा व्यापार पूर्णतया बन्द रहेगा।
पिंडवाड़ा उपखण्ड अधिकारी ने भी कोरोना प्रकोप के बढ़ रहे संक्रमण के अंदेशे में पिंडवाड़ा नगर में निषेधाज्ञा लगा क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी घोषित कर आवागम पे भी रोक लगाई।
जयपुर में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने बताया कि पान, गुटका, तम्बाकू आदि की बिक्री पर प्रतिबंध अब हटा दिया गया है। हालांकि सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
सार्वजनिक और कार्य स्थानों पर थूकना दंडनीय है और यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
संशोधन आदेश के अनुरूप अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने बताया कि टैक्सी (जिनमें ओला, उबर आदि जैसे कैब एग्रीगेटर्स शामिल हैं) और ऑटोरिक्शा को इन प्रतिबंधों के साथ रेड जोन में अनुमति दी गई है- एयरपोर्ट अथॉरिटीज द्वारा अनुमति से एयरपोर्ट्स पर ऑटो रिक्शा टैक्सियाँ चल सकेंगी। ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा अनुमत की गई संख्या/रोटेशन के अनुसार रेलवे स्टेशनों/ अस्पतालों में टैक्सियों और ऑटो रिक्शा चल सकेंगे। घर से हवाई अड्डे/रेलवे स्टेशनों/अस्पतालों के लिए टैक्सी/ऑटो रिक्शा (कंटेनमेंट जोन को छोड़कर) चल सकेंगे।
इन्हें इन शर्तों के आधार पर संचालित किया जाएगा कि टैक्सी में ड्राइवर प्लस अधिकतम दो यात्रियों से ज्यादा नहीं होंगे और ऑटो रिक्शा में ड्राइवर प्लस एक यात्री होगा। ड्राइवर मास्क पहनेगा और हर यात्रा के पहले व बाद में गाड़ी की सीट व टच प्वॉइंट्स को सही तरह से सैनिटाइज करेगा। ड्राइवर प्रतीक्षा के प्वाइंट्स जैसे रेलवे स्टेशन पर 6 फुट की उचित सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करेंगे। इनका किसी भी तरह उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने बताया कि रेड जोन में चलने, टहलने, व्यायाम करने आदि के उद्देश्य से पार्क/सामुदायिक पार्क निम्नलिखित स्थितियों के साथ खोले जा सकते हैं: वे सुबह 7.00 बजे से शाम 6.45 बजे तक या इस समय अवधि में सुबह/शाम की पारी में खुले रह सकते हैं। सभी टच कॉन्टैक्ट संबंधित गतिविधियां जैसे कि ओपन जिम / झूले आदि बंद / कवर की जाएंगी। यदि पार्क के अंदर कोई उपासना स्थल है तो उस पर प्रतिबंध लागू रहेगा। किसी भी खास प्वॉइंट पर 5 या इससे ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाएगा। इन शर्तों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए पार्क के प्रभारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने बताया कि पान, गुटका, तम्बाकू आदि की बिक्री पर प्रतिबंध अब हटा दिया गया है। हालांकि सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक और कार्य स्थानों पर थूकना दंडनीय है और यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने बताया कि ठेलों/ कियोस्क/ खाद्य पदार्थ, जूस, चाय या अन्य वस्तुओं की छोटी दुकानों पर सामान बेचने वाले लोगों को पहले से ही अनुमति मिल गई है। हालांकि उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा- स्वच्छता और कचरा निपटान के आवश्यक मानकों को बनाए रखना होगा।सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा सावधानियों को बनाए रखना होगा। व्यक्तियों का कोई जमावड़ा अनुमत नहीं होगा। ऐसी दुकानों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नगर निगम के अधिकारी विशेष रूप से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेंगे।