कोरोनावायरस

जिला कलेक्टर ने कोरोना वायरस से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की

सिरोही ब्यूरो न्यूज़

जिले में निषेधाज्ञा धारा 144 के तहत 3 मई तक बढ़ाई।

रिपोर्ट हरीश दवे

सिरोही (हरीश दवे) जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये किये गये उपायों की समीक्षा की।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिले के समस्त ब्लॉक के एसडीएम, बीसीएमओ, बीडीओ, तहसीलदार, पुलिस प्रशासन व आईसीडीएस विभाग के अधिकारियों मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने बताया की जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये किये गये उपायों को लेकर अधिकारियों से समीक्षा की । उन्होंने बताया कि जिले अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नही मिला है इसके बारे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, नगर निकाय, पंचायतीराज, रसद, पुलिस विभाग एवं अन्य विभागों की सराहना कर बताया कि सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर मुस्तैदी से कार्य कर रहे है साथ ही उन्होंने आगामी दिनों में भी इसी प्रकार मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिये।

जिले में निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया 3 मई तक बढाई

जिला मजिस्ट्रेट भवगती प्रसाद ने एक संशोधित आदेश जारी कर कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा उनके स्वास्थ्य की रथार्थ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 15 अपे्रल, 2020 की मध्य रात्रि तक निषेधाज्ञा जारी की गई है।

उक्त पूर्व आदेश से जारी निषेधाज्ञा को आगामी 3 मई,2020 की मध्य रात्रि तक के लिए बढाया जाता है। पूर्व आदेश में वर्णित शेष निर्देश यथावत रहेंगे    

जिले में निषेधाज्ञा धारा 144 के तहत 3 मई तक बढ़ाई।

सिरोही (हरीश दवे) जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये किये गये उपायों की समीक्षा की।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिले के समस्त ब्लॉक के एसडीएम, बीसीएमओ, बीडीओ, तहसीलदार, पुलिस प्रशासन व आईसीडीएस विभाग के अधिकारियों मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने बताया की जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये किये गये उपायों को लेकर अधिकारियों से समीक्षा की । उन्होंने बताया कि जिले अब तक एक भी कोरोना

पॉजिटिव मरीज नही मिला है इसके बारे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, नगर निकाय, पंचायतीराज, रसद, पुलिस विभाग एवं अन्य विभागों की सराहना कर बताया कि सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर मुस्तैदी से कार्य कर रहे है साथ ही उन्होंने आगामी दिनों में भी इसी प्रकार मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिये।

जिले में निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया 3 मई तक बढाई

जिला मजिस्ट्रेट भवगती प्रसाद ने एक संशोधित आदेश जारी कर कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा उनके स्वास्थ्य की रथार्थ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 15 अपे्रल, 2020 की मध्य रात्रि तक निषेधाज्ञा जारी की गई है। उक्त पूर्व आदेश से जारी निषेधाज्ञा को आगामी 3 मई,2020 की मध्य रात्रि तक के लिए बढाया जाता है। पूर्व आदेश में वर्णित शेष निर्देश यथावत रहेंगे    

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