सीडीईओ सिरोही लक्ष्मी देवी को कोर्ट से मिला अवमानना नोटिस : गहलोत
सिरोही ब्यूरो न्यूज़
रिपोर्ट हरीश दवे
सिराेही - कैन्सर पीडित सत्यनारायण बैरवा और उनकी पत्नी सविता बैरवा का 17 सितम्बर 2019 तक स्थगन के बावजूद 14 सितम्बर 2019 को जबरन कार्यमुक्त करने पर राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण चलपीठ जोधपुर के सदस्य बन्नालाल व जसाराम चौधरी ने कडा रूख अपनाते हुए लक्ष्मी देवी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा सिरोही एवं गंगा कलावन्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा सिरोही को 18 मार्च 2020 को अवमानना नोटिस पर कार्यवाही के लिए तलब किया हैं।
राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र गहलोत ने बताया कि विद्वान अधिवक्ता राजेश शाह द्वारा कैन्सर पीडित सत्यनारायण बैरवा और उनकी पत्नी सविता बैरवा के सन्दर्भ में राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण की चलपीठ जोधपुर में अवमानना याचिका दायर कर अधिकरण को बताया कि 17 सितम्बर 2019 तक अधिकरण का स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद लक्ष्मी देवी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा सिरोही एवं गंगा कलावन्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा सिरोही ने स्पीकिन्ग आदेश परिवादी के विरूद्ध जारी कर स्पीकिन्ग आदेश की आड में 14 सितम्बर 2019 को पीईईओ मुंगथला एवं पीईईओ खडात के माध्यम से जबरन कार्यमुक्त कर प्रताडित किया।
जबकि पीडित पति-पत्नी संबन्धित विद्यालय में निरन्तर सेवा देने के बावजूद उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर नहीं करवाकर निरन्तर कोर्ट की अवमानना की। जिस पर चलपीठ जोधपुर ने अवमानना के लिए मंजु राजपाल प्रमुख शासन सचिव स्कूली शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर, हिमान्शु गुप्ता निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, दलपत राज पुरोहित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान आबुरोड, विमल मित्तल पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाचार्य राउमावि खडात, सत्येन्द्र गन्धर्व पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाचार्य राउमावि मुंगथला को भी
अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब हेतु 18 मार्च 2020 को सिविल सेवा अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये।