स्वास्थ्य

मुआवजे का आवेदन: कोरोना से मौत होने पर मुआवजे का आवेदन 90 दिन में कर सकेंगे, 30 दिन में होगा निस्तारण

सिरोही- कोविड से मृत्यु होने पर परिजन अब 90 दिन में मुआवजे के लिए आवेदन कर सकेंगे। निदेशालय मेडिकल एंड हैल्थ सर्विस ने नए निर्देश दिए हैं। चिकित्सा विभाग के अनुसार 24 मार्च को तय किया था कि जिन परिवारों में कोविड से मृत्यु 20 मार्च से पहले हुई है, वे 60 दिन में मुआवजे के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब इसकी अवधि 90 दिन कर दी है।

यदि किसी व्यक्ति की कोविड से मृत्यु के बाद परिजन 90 दिन में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन के बाद 30 दिन में निस्तारण भी किया जाएगा।

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