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शिक्षकों के पारस्परिक स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा करने की छूट दिये जाने की मांग-गहलोत

सिरोहीः-राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश मुख्य महामंत्री धर्मेन्द्र गहलोत ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षामंत्री गोविन्दसिंह डोटासरा एवं मुख्य सचिव निरन्जन आर्य को ज्ञापन भेजकर तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं व्याख्याता सहित समस्त श्रेणियों के पारस्परिक स्थानान्तरण वर्ष पर्यन्त करवाने की मांग की हैं।

संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश मुख्य महामंत्री धर्मेन्द्र गहलोत ने राज्य सरकार को भेजे ज्ञापन में बताया हैं कि प्रबोधक, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी अध्यापकों, शारीरिक शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायकों, कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक एवं व्याख्याता सहित शिक्षा विभाग के समस्त श्रेणियों के पारस्परिक स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा वर्ष पर्यन्त तबादलों पर रोक के बावजूद भी, डार्क जॉन, टीएसपी, नॉन टीएसपी सभी जगहों से पारस्परिक स्थानान्तरण करने से राज्य सरकार को किसी भी तरह का योगकाल अथवा यात्रा व्यय का आर्थिक भार भी नहीं पडेगा और न पद रिक्त रहेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने पारस्परिक स्थानान्तरण की विभिन्न याचिकाओं पर राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिये थे कि पारस्परिक स्थानान्तरण वर्षभर सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाने पर किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न नही होता है। शिक्षा विभाग ने पूर्व में पारस्परिक स्थानान्तरण से काफी अधिक संख्या में शिक्षकों के लिए राहत देने वाला साबित हुआ हैं। लेकिन पिछले लगभग 15 वर्षों से पारस्परिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया शिक्षा विभाग की शिथिलता से बन्द सी कर दी गई हैं जिससे पीडित फरियादी को न्याय मिलना मुश्किल हो गया हैं। उक्त पारस्परिक स्थानान्तरण अर्न्तजिला एवं अर्न्तसंभाग से भी किसी भी स्थान पर किये जाने की मांग की।

गहलोत ने राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री से मांग की हैं कि शिक्षा विभाग में समस्त श्रेणियों के पारस्परिक स्थानान्तरण संक्षम अधिकारियों द्वारा बिना किसी की अनुमति के किसी भी समय सत्यापन के बाद पारस्परिक तबादले सक्षम स्तर पर जारी किये जाने की पूर्णतया छूट प्रदान की जाती हैं तो राज्य सरकार का श्रेष्ठ कदम साबित होगा।

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