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कोविड महामारी तथा लाॅकडाउन प्रतिबंधों के कारण उत्पन्न आर्थिक स्थितियों में व्यापारियों के लिए लागू एमनेस्टी योजना 2021 की अवधि बढ़ाने का निर्णय किया

सिरोही, 20 जुलाई। राज्य सरकार ने कोविड महामारी तथा लाॅकडाउन आदि प्रतिबंधों के कारण उत्पन्न आर्थिक स्थितियों में व्यापारियों एवं उद्यमियों के लिए मूल्य सवंर्धित कर (वेट) प्रकरणों में बकाया, विवादों के निपटान आदि के लिए लागू एमनेस्टी योजना 2021 की अवधि बढ़ाने का निर्णय किया है। इस योजना की तीन चरणों की संशोधित तिथियां क्रमशः 31 जुलाई, 31 अगस्त तथा 30 सितम्बर रहेगी। इस स्कीम के किसी भी चरण में विवादित प्रकरण निस्तारित करवाने में असफल रहने वाले व्यवहारियों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता हैं, क्योंकि इसके बाद उनके प्रकरणों में जितनी भी राशि बकाया दर्शायी गई है, वो नए जीएसटी कानून के दायरे में आ जाएगी। यानि, जो भी व्यवहारी विवादित प्रकरण इस एमनेस्टी स्कीम में सुलझाने से चुकेगे उन्हे वर्तमान में मिल रही टैक्स, ब्याज व पैनल्टी की छूट नही मिलेगी और उस बकाया राशि पर जीएसटी कानून के मुताबिक ब्याज भी अलग से देना पडे़गा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार एमनेस्टी स्कीम की समय सीमा खत्म होने के बाद जो भी प्रकरण शेष बचेंगे, उनकी पुरी बकाया राशि को जीएसटी में टैक्स एरियर के रूप में ट्रांसफर कर जाएगी। विभाग की ओर से एमनेस्टी योजना 2021 का अधिकाधिक लाभ लेने हेतु व्यावहारियों को उनके कार्यस्थल पर जाकर उनकी बकाया मांग राशि से अवगत कराते हुए उन्हे इस स्कीम का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया जा रहा हैं। सिरोही मुख्यालय में व्यवहारियों को उनकी बकाया मांग के सूचना प्रपत्र श्री सुरेश कुमार सुथार, जेसीटीओ द्वारा तामिल करवाकर एमनेस्टी स्कीम की विलिंगनेश प्राप्त की जा रही हैं। एमनेस्टी स्कीम 2021 से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु मोबाईल नं. 8875548180, 9413056108, 9413861781 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य कर वृत सिरोही उपायुक्त ने दी।

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