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जिले में निषेधाज्ञा 22 अप्रेल से होगी लागू

सिरोही ब्यूरो न्यूज़

विधायक लोढा की मांग पर जिला कलेक्टर ने शादी वालो के लिए दी दो दिन की कंडीशनल रियायत।

रिपोर्ट हरीश दवे

सिरोही | जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने गृह विभाग, शासन सचिव, गृह, जयपुर के आदेश की अनुपालना में जिले में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य को खतरा लगातार बना हुआ है एवं इस खतरे से निवारण एवं बचाव के लिए शीघ्र निरोधात्मक उपाय वांछित है ।

मानव जीवन की रक्षा/सुरक्षा के मध्यनजर धारा 144, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिरोही जिले में 22 अप्रेल को प्रातः 6 बजे से निषेधाज्ञा लागू रहेगी

जारी आदेशानुसार केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुडे कार्यालय व संस्थान अनुमत रहेगे एवं संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत रहेंगे। उपरोक्त के अलावा समस्त कार्यालय बंद रहेंगे। बस स्टेण्ड, रेल्वे, मेट्रो स्टेशन से आने जाने वाले व्यक्तियो को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। राज्य मे आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अन्दर करवाई गई आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। राशन की दूकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेगी। समाचार पत्र वितरण के लिए सुबह 4 बजे से 8 बजे तक छूट रहेगी, इलैक्ट्राॅनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिको परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी। पूर्व मे निर्धारित प्रतियोगिता परीक्षाओ के लिए अभ्यार्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई व मिष्ठान, रेस्टोरेंट्स द्वारा होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक अनुमत होगी। इन्द्रा रसोई में भोजन बनाने एवं उनके वितरण का कार्य रात्रि 8 बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमत होगा। एलपीजी, पेट्रोल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा ( रिटेल), थोक (होलसेल) आउटलेट की सेवाएं रात्रि 8 बजे तक अनुमत होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत काम करने वाले श्रमिक कार्यस्थल पर जा सकेगे।

बैंकिग सेवाओं के लिए बैक, एटीएम एवं बीमा कार्यालय खुले रहेंगे। भोजन सामग्री, फार्मासुटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरण आदि सभी आवश्यक वस्तुओं का ई- काॅमर्स के माध्यम से वितरण अनुमत होगा। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने टीकाकरण के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना आईडी कार्ड साथ में रखना अनिवार्य होगा। गर्भवती महिलाओं और रोगियों की चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श के लिए जाना अनुमत होगा। जिले के समस्त क्षेत्रों मे सांय 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालिन कफ्र्यू रहेगा। वैवाहिक समारोह में अधिकतम 50 ( बैण्ड बाजा वादकों को छोडकर) एव अन्तिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति की कोविड-19 प्रोटोकाॅल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेगे। विवाह सम्बन्धी आयोजन की सूचना पूर्व में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को दी जावें। यदि कोई मैरिज गार्डन/स्थान कोविड-19 प्रोटोकाॅल के प्रावधानों का उल्लंधन करता पाया जाता हैं, तो उसकों एक सप्ताह के लिये सील कर दिया जाएगा। समस्त प्रकार के सार्वजनिक,सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धामिक समारोह/जुलुस/त्यौहारों/मेलों की अनुमति नहीं होगी। पूजा-अर्चना, इबादत आदि घर पर रहकर ही की जावें।

धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा ही नियमित पूजा-अर्चना, इबादत आदि जारी रहेगी। जिन स्थलोें पर आनलाईन दर्शनों की व्यवस्था हैं, वह जारी रहेगी। सिनेमा हाॅल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं सामान स्थान बंद रखे जावेंगे। माईक्रो कन्टनमेंट जोन के बाहर सार्वजनिक स्थानों 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नही होगी। स्विमिंग पूल्स/जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी। समस्त शैक्षणिक/कोचिंग संस्थाए/लाईब्रेरीज बंद रहेगी। फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय हैं। इस मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए, सार्वजिनक और कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर उचित जुर्माना लगाने जैसी कार्यवाही की जावें। सामाजिक दूरी बनाये रखने की पालना सख्ती से की जावें। दुकानों पर गोले बनाकर सोशल डिस्टेसिंग की पालना सुनिश्चित की जाएगी। यदि कोई दुकानदार ’’नो मास्क नो सर्विस’’ प्रोटोकाॅल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को 72 घंटे के लिए सील कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करेंगे। यदि केाई व्यक्ति उक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं अन्य सुसंगत विविध प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।  यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाकर  22 अपे्रल को प्रातः 6 बजे से 21 मई को रात्रि 12 बजे तक सिरोही जिले में प्रभावी रहेगा।

उपरोक्त शर्तो में से किसी का भी उल्लंघन अपराध है और भारी जुमाने एवं आयोजन स्थल को सील करने की कार्यवाही की जाएगी। शादी वालो को मिली राहत देर रात्रि राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से स्थानीय हालातो के अनुसार राहत देने के तहत विधायक संयम लोढा एवम शादी वाले परिवारजनों की मांग पर जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने एक आदेश जारी कर 22 व 23 अप्रेल को सिरोही जिले में शादियों से सम्बंधित दुकानों को खोंलने में कुछ छूट प्रदान की है :

जिसमे इन दोनों दिन परचूनी कटलेरी,डेयरी,सब्जी,मिठाई की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोल सकेंगे।

दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक ज्वेलरी, रेडीमेट गारमेंट, कपड़ा, बर्तन व टेलरिंग की दुकानें खोल सकेंगे ।

सभी दुकानदारों को राज्य सरकार की ओर से 18 अप्रेल को जारी शर्तो की पालना करना जरूरी होगा ।

इन दुकानदारों को गोले बनाकर सोशियल डिस्टनिंग रखना होगा ।

दुकानदार को नो मास्क, नो सर्विस को मानते हुए दुकान खोलनी है और इसकी अवेहलना पर पेनल्टी व दुकान को सीज भी की जावेगी ।

यह आदेश 22 व 23 अप्रेल तक के लिए ही मान्य होगा और उसके बाद 18 अप्रेल को जारी आदेश के अनुसार ही अनुमत दुकानें ही तय समय पर खुल सकेगी ।

कोरोना गाइडलाइंस की पालना व्यक्ति व दुकानदार दोनों को पूरी तरह मानते हुए काम करना है ,अवेहलना पर ऐडमिनिस्ट्रेसन सख्ती से कार्यवाही की जावेगी । बिना जरूरी काम किसी को घर से नही निकलना है और मास्क व दो गज की दूरी है जरूरी की कठोरता से पालना करनी है ।

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