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जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित

सिरोही ब्यूरो न्यूज़

रिपोर्ट हरीश दवे

सिरोही कलैक्ट्री परिसर में स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र के वीसी हाॅल में जिला कलक्टर भगवती प्रसाद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता समिमि की बैठक आयोजित की गई।

जिला कलक्टर ने प्रतिबंधित सरकारी भूमि में किए गए अतिक्रमणों का नियमन नहीं होने से चार दीवारी वाले अतिक्रमणो को हटाए जाए एवं भूमिहीनों को भूमि देने के लिए उपखंड अधिकारी पिंडवाडा को नगरपालिका क्षेत्र में भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। ऐसे अतिक्रमी जिनके आवसीय मकान होने के बावजूद बदनिती पूर्वक अतिक्रमण किए गए , ऐसे अतिक्रमियों को नोटिस दिए जाकर हटाने के निर्देश दिए। सिलोकोसिस सहायता प्रकरणों में श्रम विभाग को जांच कर परिवादियों को सहायता दी गई अथवा नहीं जांच कर अवगत कराए। आबूरोड तहसील में गांव आमथला में बैक वीसी द्धारा किए गए अनियमिता के संबंध में बैक लीड आफिसर से रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए।  

सिरोही-शिवगंज विधायक सयम लोढा ने पिंडवाडा के एफसीआई गोदाम के पास पायतन प्रतिबंधित भूमि में किए गए अतिक्रमण एवं नगरपालिका द्धारा गलत पट्टे जारी के संबंध में बताया कि प्रतिबंधित भूमि में किए गए अतिक्रमणों में अधिकांश अतिक्रमी भूमिहीन नहीं है एवं उनके स्वंय के नाम की कृषि भूमि एवं मकान होने के बावजूद बदनियती पूर्वक किए गए अतिक्रमणों को नियमानुसार हटाया जाए। पिंडवाडा -आबू विधायक समाराम गरासिया ने पिंडवाडा के एफसीआई गोदाम के पास अतिक्रमण के संबंध में बताया कि अतिक्रमियो के वहीं पर खेत की कृषि भूमि है और उन्होंने अपनी कृषि भूमि के बाहर प्रतिबंधित भूमि पर आवास बनाकर कहीं वर्षो से निवास कर रहें है । उनके ऐसे अतिक्रमणों को नियमन किया जाए।

सिरोही-शिवगंज विधायक सयम लोढा ने सिरोही में बहुमूल्य सरकारी भूमि पर वाणिज्य प्रयोजनार्थ अतिक्रमण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से यथा स्थिति के आदेश जारी के संबंध में जानकारी दी कि चार माह की अवधि समाप्त होने तक यथा स्थिति के प्रकरण में न्यायालय में जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की गई तथा इस संबंध में जिला कलक्टर से कहा कि जिले के राजस्व प्रकरणों की माॅनेटरिग के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। पालनहार योजना की राशि का गलत खाते मे जमा होने के प्रकरण में चर्चा के दौरान बताया कि प्रकरण में उच्च अधिकारी स्तर से जांच की जाए एवं राशि हस्तांतरण में जिसकी गलती हुई है , उससे उक्त राशि वसूल कर प्रार्थीया को भुगतान किया जाए। आबूरोड में विद्युत विभाग द्धारा घरेलु कनेक्शन नहीं देने के संबंध में विधायक ने बताया कि परिवादी को पत्र द्धारा सूचित किया जाए कि प्रार्थी के घर गैर आबादी क्षेत्र में स्थित होने तथा इनके घरों के आसपास आधा किलोमीटर की दूरी तक एलटी नेटवर्क नही होने से निगम खर्चे पर विद्युत कनेक्शन दिया जाना संभव नहीं है, यदि प्रार्थी स्वंय के खर्चे पर कनेक्शन लेना चाहे तो निगम कनेक्शन देने को तैयार है, इस संबध में परिवादी को पत्र लिखा जाकर सूचित किया जाएग।

समिति में विचारार्थ कुल 14 प्रकरण विचारार्थ रखे गए जिनमें से 6 प्रकरणों में कार्यवाही पूर्ण होने से समाप्त किए गए तथा शेष 8 प्रकरणों में कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।  

समिति के सचिव एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर गितेश श्रीमालवीयने प्रकरणों को पढकर सुनाया गया एवं अध्यक्ष महोदय द्धारा दिए गए निर्देशों की पालना के लिए संबंधित अधिकारियों को पाबंद किया गया।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम खौड, उपखंड अधिकारी हंसमुख कुमार, तहसीलदार नीरजा कुमारी एवं दर्ज परिवाद से संबंधित अधिकारीगण की मौजूदगी में सम्पन्न हुई।

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