मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए एक अप्रेल से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन
सिरोही ब्यूरो न्यूज़
जिला कलक्टर ने वीसी के जरिए सफल क्रियान्विति के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश
रिपोर्ट हरीश दवे
सिरोही माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2021-22 की अनुपालना में एक मई, 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana) की शुरूआत की जा रही है।
उन्होने बताया कि प्रदेश के सभी निवासियों को बीमारी के इलाज के भारी-भरकम खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार एक मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को सरकारी और योजना से सम्बद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक के उपचार की सुविधा मिल सकेगी। योजना में पंजीयन के लिए एक अप्रेल से ग्राम पंचायत स्तर एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे। इनमें कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर योजना से जुड़ सकता है। स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से लाभान्वित हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है।
जिला कलक्टर ने राजीव गांधी सेवा केन्द्र के वीसी के जरिए अधिकारियो से इस योजना की तैयारियों को लेकर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। इससे चिकित्सा पर लगने वाले बड़े खर्चों से आमजन को मुक्ति मिलेगी और उसे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी।
उन्होंने कहा कि योजना को लागू करने के लिए आवश्यक तैयारियां शीघ्र पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना से मरीजों को पहले से ही ओपीडी सेवाओं में निःशुल्क चिकित्सा का लाभ मिल रहा है। अब चिरंजीवी योजना से प्रदेश के लोग इलाज पर होने वाले बडे खर्चें से मुक्त हो सकेंगेे। लोगों को सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ इस योजना से जुड़े निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर निःशुल्क उपचार मिल सकेगा।
जिला कलक्टर ने अधिकारियों को योजना की जमीनी स्तर पर सफल क्रियान्विति करने के लिए दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। आमजन तक योजना की जानकारी पहुंचाने के लिये विशेष प्रयास हों। यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से कोई भी पात्र परिवार वंचित नहीं रहे।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियों के साथ-साथ संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को भी योजना में चिकित्सा सुविधा का लाभ निःशुल्क मिल पायेगा। इसके अलावा प्रदेश के अन्य सभी परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि 850 रूपए पर प्रति परिवार को आॅनलाईन ई-मित्र अथवा डिजीटल पेम्ेाट मोड से भुगतान करना होगा। प्रति परिवार को 50 हजार सामान्य बीमारी के लिए तथा 4 लाख 50 हजार गंभीर बीमार का बीमा देय होगा। इसके लिए लोग एक अप्रेल से स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र पर जनआधार से लिंक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजीयन करवा सकते हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ राजेश कुमार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारें मे विस्तृत जानकारी दी।
इस बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी भागीरथ विश्नोई, उपखंड अधिकारी हंसमुख कुमार, आयुक्त महेन्द्र चैधरी, उप निदेशक कृषि विस्तार व अन्य चिकित्सा विभाग के अधिकारीण मौजूद थे।