कोरोनावायरस

शिवगंज में कोरोना का खतरा बढा, छह दिन तक लॉकडाउन में रहेगा शहर

सिरोही ब्यूरो न्यूज़

नगर पालिका में विधायक की मौजूदगी में आयोजित बैठक में व्यापारियों की सहमति के बाद अधिकारिक लॉकडाउन को दी मंजूरी

रिपोर्ट हरीश दवे

शिवगंज। सिरोही जिले के प्रमुख व्यापारिक शहर शिवगंज में कोरोना संक्रमण का खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में निरंतर बढोतरी होने के बीच सामुदायिक संक्रमण फैलने की आशंका के चलते बुधवार को नगर पालिका में विधायक संयम लोढ़ा की मौजूदगी में शहर के प्रमुख व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक में चर्चा के बाद व्यापारियों की सहमति से उपखंड अधिकारी भागीरथराम ने २५ से ३० जून तक अधिकारिक लॉकडाउन के आदेश जारी किए है।

 

आम नागरिकों को इस लॉकडाउन की कडाई से पालना करनी होगी। सूत्रों के मुताबिक इस अवधि में यदि संक्रमण कम नहीं हुआ तो लॉकडाउन बढाया जा सकता है।

जानकारी के अनुसार शिवगंज नगर पालिका क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की वजह से मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए बुधवार की शाम को नगर पालिका में उपखंड प्रशासन की ओर से व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक में विचार विमर्श किया गया।

बैठक में विधायक संयम लोढ़ा ने शहर में बढते कोरोना मरीजों की संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आम नागरिक और व्यापारी मास्क का उपयोग नहीं कर रहे है। इसके अलावा सोशियल डिस्टेंसिंग की भी पालना नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि हमें अपनी सुरक्षा के लिए इन सभी का पालना करना आवश्यक होगा। विधायक ने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए लॉकडाउन जनता की सुरक्षा के लिए जरुरी है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके लिए जनता को प्रशासन का पूरा सहयोग करना होगा। हमें सबकुछ प्रशासन के उपर छोडने की प्रवृति को त्यागना होगा। यदि हम खुद ही लापरवाही करेंगे तो कोरोना से नहीं बचा जा सकता है। बैठक में कोरोना से उत्पन हुए हालातों पर चर्चा करते हुए व्यापारियों ने भी इसमें अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान हालात में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है।

अधिकारिक लॉक डाउन की घोषणा

बैठक में व्यापारिक संगठनों की सहमति के बाद उपखंड अधिकारी ने नगर पालिका क्षेत्र में २५ से ३० जून तक संपूर्ण लॉक डाउन की घोषणा की। लॉकडाउन के दौरान पालिका क्षेत्र में कफ्र्यू रहेगा। उपखंड अधिकारी ने बताया कि इस अवधि में किसी भी व्यक्ति का नगर पालिका क्षेत्र में घर से बाहर आना अति आवश्यक इमरजेंसी के अलावा निषिद्ध रहेगा। पालिका क्षेत्र के समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में समस्त निजी एवं सरकारी अस्पताल खुले रहेंगे। आवश्यक सेवाओं में दवाई की दुकान खुली रहेगी। सब्जी एवं दूध का वितरण पूर्व की भांति ठेले वालों के द्वारा एवं दूध देने वाले एवं डेरी वालों की ओर से घर घर जाकर किया जाएगा।

सब्जीमंडी में प्रवेश की अनुमति नहीं

उपखंड अधिकारी ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को शिवगंज की थोक सब्जी मंडी में रिटेल सब्जी खरीदने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। नगर पालिका क्षेत्र में कार्यशील समस्त बैंक के एटीएम अनवरत कार्य करते रहेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में सभी इंडस्ट्रीज चालू रहेगी। वहां काम करने वाले श्रमिक कैंपस में ही रहकर काम करेंगे। उनके लिए पूर्व में जारी पास ही वैध रहेंगे। उपखंड अधिकारी ने बताया कि श्रमिकों का आवागमन घर से लेकर इंडस्ट्रीज तक केवल दिन में एक बार ही हो सकेगा। घरों एवं प्रतिष्ठानों के कंस्ट्रक्शन वर्क पूर्व की भांति चलते रहेंगे और वहां कार्य करने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

विवाह के लिए ५० व्यक्तियों की ही अनुमति

उपखंड अधिकारी ने बताया कि पूर्व में निर्धारित विवाह कार्यक्रम की राज्य सरकार की ओर से निर्धारित 50 व्यक्तियों की सीमा तक शामिल होने की छूट रहेगी एवं इसके लिए उपखंड कार्यालय में आयोजनकर्ता को सूचना देनी होगी। विवाह कार्यक्रम में मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कृषि यंत्र एवं खाद बीज से संबंधित दुकानें सुबह 11 से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी।

थानाधिकारी व तहसीलदार अधिकृत होंगे

उपखंड अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में थानाधिकारी बुद्धाराम चौधरी एवं तहसीलदार शिवगंज तहसीलदार रणछोड़ राम सख्ती से कफ्र्यू की पालना करवाने के लिए अधिकृत रहेंगे। उपखंड अधिकारी ने आम नागरिकों से अपील की है कि आम नागरिक कफ्र्यू की पालना में सहयोग करें एवं कोरोना संक्रमण को रोकने में सहयोग प्रदान करें। उपखंड अधिकारी ने आम नागरिकों को आश्वस्त किया कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो उपखंड कार्यालय में पूछताछ या अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा।

सरकारी कार्मिकों को मिलेगी छूट

उपखंड अधिकारी ने बताया कि शिवगंज से सुमेरपुर आने-जाने के लिए निजी एवं सरकारी डॉक्टर मेडिकल स्टाफ एवं सरकारी कर्मचारियों यदि उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया गया है तो कोई रोक-टोक नहीं रहेगी। इस प्रकार मेडिकल इमरजेंसी, बैंकिंग एवं एटीएम, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षक एवं विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी को अपने कार्यालय से घर एवं घर से कार्यालय जाने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

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