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संयुक्त निदेशक ने सीडीईओ सिरोही को सूचना नहीं देने पर तीन प्रार्थना पत्रो पर दिये तीन नोटिस

सिरोही ब्यूरो न्यूज़

सिरोही : अपीलार्थी धर्मेन्द्र गहलोत शिक्षक नेता ने प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक पाली ने सीडीईओ सिरोही से तीन प्रार्थना पत्रो की सूचना अधिकार में दिनांक 10.02.2020 को तीन अलग-अलग प्रार्थना पत्र शुल्क सहित प्रार्थना पत्र देकर सूचना मांगी लेकिन बडा दुर्भाग्य हैं

सीडीईओ ने जानबूझकर 90 दिन बाद भी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराकर सूचना के अधिकार 2005 का खुला उल्लंघन किया हैं। जिस पर प्रार्थी ने तीन अलग-अलग प्रथम अपील संयुक्त निदेशक पाली को दिनांक 06.05.2020 को रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत कर सूचना दिलवाने का अनुरोध किया जिस पर संयुक्त निदेशक ने तीनों प्रार्थना पत्रों पर नोटिस जारी कर सात दिन में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश जारी कर सूचना नहीं देने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाने की चेतावनी के बावजुद आज दिवस तक सीडीईओ द्वारा सूचना नहीं देना सूचना अधिकार अधिनियम का खुला उल्लंघन किया है।

संयुक्त निदेषक को अपीलार्थी ने पत्र लिखकर सीडीईओ के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाह प्रारम्भ निःशुल्क सूचना अविलम्ब उपलब्ध करवाने की मांग की।

मांगी गई सूचना निम्नांकित है-

प्रथम प्रार्थना पत्र में सत्यनारायण बैरवा व उनकी पत्नी सविता बैरवा को न्यायालय द्वारा स्थगन के बावजूद 14 सित. 2019 को जबरन कार्यमुक्त कर प्रताडित करने एवं वेतन भुगतान पर अघोशित रोक लगाने सहित पांच बिन्दुओ पर सूचना मांगी जो आज तक सूचना अपेक्षित हैं।

दूसरे प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी द्वारा सीडीईओ सिरोही की सप्रमाण गम्भीर शिकायत के बाद सीडीईओ द्वारा अपीलार्थी को तीन कारण बताओ नोटिस जारी करने सहित पांच बिन्दुओ पर सूचना मांगी जो आज तक सूचना अपेक्षित हैं।

तीसरे प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी द्वारा सीडीईओ सिरोही की सप्रमाण गम्भीर शिकायत के बाद सीडीईओ द्वारा अपीलार्थी पर दबाव मनाने के लिये लिखे गये पत्र में छः बिन्दुओ पर सूचना मांगी जो आज तक सूचना अपेक्षित हैं।

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