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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दिखाई तत्परता

सिरोही ब्यूरो न्यूज़

नाबालिग से बलात्कार का मामला संज्ञान में आने के तीन दिन में ढाई लाख के प्रतिकर का आदेश जारी

रिपोर्ट हरीश दवे

सिरोही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश सिरोही पूर्णिमा गौड की अध्यक्षता में प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया।

प्राधिकरण के सचिव गणपत लाल विश्नोई ने बताया कि गत 27 मई 2020 को ही पीड़ित प्रतिकर के प्रार्थना पत्रो के निस्तारण हेतु बैठक का आयोजन कर 9,75,000 के मुआवजा आदेश पारित किए गए थे किन्तु अगले ही दिन 28 मई 2020 को पोक्सो के तहत बलात्कार पीड़िता 15 वर्षीय बालिका का एक मामला प्राधिकरण के सामने आया ऐसे में प्राधिकरण द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्परता दिखाते हुए तुरन्त ही प्राधिकरण की समिति की बैठक आहूत की गई।

आज आयोजित इस बैठक में पीड़िता को 2,50,000 रूपये का प्रतिकर संदाय किए जाने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिकर राशि स्वीकृति आदेश जारी किया गया। इसी प्रकार एक अन्य मामले मंे किशोर न्याय बोेर्ड से निर्णय में अनुशंषा होकर प्राप्त प्रकरण में भी समिति द्वारा 3,00,000 रूपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई।

इस बैठक जिला कलक्टर भगवती प्रसाद, जिला पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीना, पारिवारिक न्यायाधीश शैलेन्द्र व्यास, विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण अजिताभ आचार्य, अध्यक्ष बार ऐसोशिएसन मान सिंह देवडा, लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित आदि उपस्थित रहे।

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम राज्य सरकार की एक स्कीम है जिसको राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लागू किया जा रहा है और इस स्कीम के तहत गंभीर, जघन्य अपराधों व बड़े अपराधों जैसे हत्या बलात्कार, गंभीर चोटों के मामले, एसीड अटैक के मामले आदि में पीड़ितगण तथा मृतक के आश्रितगण को मुआवजा राशि दिलाये जाने का प्रावधान किया गया है जिससे अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता व सम्बल मिल सके।

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