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विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में 9 लाख से अधिक का मुआवजा आदेश

सिरोही ब्यूरो न्यूज़

रिपोर्ट हरीश दवे

सिरोही | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश सिरोही पूर्णिमा गौड की अध्यक्षता में प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया।

प्राधिकरण के सचिव श्री गणपत लाल विश्नोई ने बताया कि इस बैठक में अपराध से पीड़ित विभिन्न व्यक्तियों के मुआवजा प्रार्थना पत्रों पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्रो को निस्तारित करते हुये पीडितो को 9 लाख 75 हजार रूपये का मुआवजा दिलाये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त मुआवजा हत्या, बलात्कार मामलों से पीड़ित व्यक्तियों एवं मृतकों के आश्रितगण को दिलाई गई।

इस बैठक में जिला कलक्टर भगवती प्रसाद, जिला पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीना, पारिवारिक न्यायाधीश शैलेन्द्र व्यास, विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण अजिताभ आचार्य, न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण श्रीमति अनु अग्रवाल, बार एसोशिएसन के अध्यक्ष मानसिंह देवडा, लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित आदि उपस्थित रहे।

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम राज्य सरकार की एक स्कीम है जिसको राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लागू किया जा रहा है और इस स्कीम के तहत गंभीर, जघन्य अपराधों व बड़े अपराधों जैसे हत्या बलात्कार, गंभीर चोटों के मामले, एसीड अटैक के मामले आदि में पीड़ितगण तथा मृतक के आश्रितगण को मुआवजा राशि दिलाये जाने का प्रावधान किया गया है जिससे अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता व सम्बल मिल सके।

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