जिला कलक्टर ने लाॅकडाउन 4 को लेकर दी महत्वपूर्ण जानकारी व की अपील
सिरोही ब्यूरो न्यूज़
रिपोर्ट हरीश दवे
सिरोही, कोरोना वायरस ( कोविड-19 ) को लेकर जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने लाॅकडाउन 0.4 के बारें में आमजन को जानकारी देकर की अपील
उन्होंने बताया कि सिरोही जिले को रेड जोन रखा गया है इस दौरान यहां पर पब्लिक ट्रासपोर्ट बस, टेक्सी, आॅटो रिक्शा , साईकिल रिक्शा के माध्यम बंद रहेगा केवल जरूरतमंद लोगो को स्वीकृत पास अनुसार लाया ले जाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सरकारी कार्यालय है, उसमें मुख्य रूप से अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे आवश्यक सेवाओं वाले विभाग सम्पूर्ण कर्मिकों के साथ उपस्थित रहेंगे। शेष अन्य विभागों में 50 प्रतिशत कार्मिकों के साथ उपस्थित रहेंगे।
उन्होंने बताया कि लाॅकडाउन के दौरान प्रशासन के द्धारा लोगों को मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, तथा जब से यह योजना प्रारंभ हुई है, तब से लेकर अब तक इस जिले में सर्वोच्च श्रमिकों का नियोजन हुआ है, जिसमें 81 हजार श्रमिकों रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि ग्रामीण क्षेत्र में काम मांगने पर सभी को काम दिया जाएगा और जोब कार्ड बनाने का कार्य भी पंचायत स्तर पर लगातार जारी है तथा इसकी माॅनेटरिंग भी जिला प्रशासन द्धारा की जा रही है।
सिरोही जिले में अब तक कोरोना पाॅजिटीव केसों का आकडा 59 पहुंच गया है, कोरोना संक्रमित लोगों की उपस्थिति पांचों ही ब्लाॅकों में दर्ज की गई है। सबसे अधिक केस सिरोही तहसील में पाए गए है। अभी तक हमारे जिले से 3222 सेम्पल जा चुके है, जिसमें से 2517 की रिपोर्ट आ चुकी है। कुछ सेम्पल की रिपोर्ट आनी शेष है। उन्होंने आमजन से अपील कि है कि जो प्रवासी इन दिनों बाहर से आए है, अपने घरों में रहकर अपने परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रहकर सिरोही को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें और सभी नागरिक भी उन घरों पर निगरानी रखें जहां पर प्रवासी आए है व उन्हें घर में रहने के लिए मदद करें।
उन्होंने सभी दूकानदारों से आग्रह किया है कि आने वाले ग्राहकों पर नजर रखते हुए जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है , उन्हें सामान नहीं देंगे, नहीं तो उनके खिलाफ जुर्माने या फिर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जो ग्राहक सामान लेने आ रहें है, वे सोशियल डिस्टेसिंग की पालना आवश्यक रूप से करें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। नियमों की पालना नहीं करने पर जुर्माना वसूला जा सकता है। छोटी दूकानों पर दो व बडी दूकानों पर 5 से अधिकं उपस्थित न हो, सोशियल डिस्टेस्ंिाग का विशेष ध्यान रखा जाए।
जिला कलक्टर ने बताया कि रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई की दूकानें खुली रह सकती है, लेकिन वहां पर बैठकर नहीं खा जा सकता है अपने साथ पैक करवाकर ले जा सकते है और यह जो छूट मिली है यह कन्टेंडमेंट जोन व कफ्र्यू में लागू नहीं रहंेगी। करफ्र्य क्षेत्र को छोडकर अन्य जगहों पर लागू रहेगी। सिनेमाघर, पार्क पहले की तरह की बंद रहेंगे इसमें किसी तरह की छूट नहीं रहेगी। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक किसी को भी निकलना स्वीकार नहीं होगा। केवल अतिआवश्यक सेवाएं में ही बाहर निकला जाना स्वीकार होगा। प्रतिष्ठानों के मालिकों से आग्रह किया कि वे शाम 6 बजे अपने-अपने प्रतिष्ठान बंद कर दें। सभी तरह के उद्योग खुले रहेंगे वहां पर कार्य किया जा सकेगा। बाकी समय को लेकर उद्योगों के लिए जो आदेश निर्देश है वे यथावत रहेंगे। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे है जो निरंतर जारी रहते है, वे नियमों पालन करते हुए अपने उद्योगों को चालू रख सकेंगे।
उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि जहां -जहां कोरोना पाॅजिटीव केस आए है, वहां कफ्र्यू क्षेत्र में आना-जाना स्वीकार नहीं है केवल आश्यक वस्तुओं की सेवाए ही निर्बाद रूप से जारी रह सकेगी , और उससे जुडे ही कर्मचारी की कन्टेमेंट जोन में आ जा सकेगे साथ ही उन्होंने अपील कि जिन लोगों को भी फ्लू , सर्दी खांची बुखार, सांस लेने में तकलीफ है, जैस लक्षण दिखाई देते है तो उस क्षेत्र की एएनएम या चिकित्सक को दिखाए और इन लक्षण को दिखाई देने पर छिपाए नहीं ताकि समय रहते इसका इलाज करवा दिया जाएगा, इस तरह से अपने परिवार एवं समाज को सुरक्षित रख पाएंगे।